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हाईकोर्ट ने पीओपी मूर्ति को लेकर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को प्राकृतिक जल स्रोतो के प्रदूषण पर चिंता जताते हुए नगर निगम आयुक्त को पीओपी की प्रतिमाएं स्थापित करने वाले सार्वजनिक मंडलो के जवाबदार अधिकारियो के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज कर गंभीर वित्तीय दंड देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध मे 2021 मे स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। नगरनिगम पुलिस विभाग द्वारा सार्वजनिक निकायो को विभिन्न शर्तो के साथ गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने जब संबंधित शर्तो के विषय मे जानकारी मांगी तब पता चला कि पीओपी की गणेश मूर्तियो की स्थापना पर रोक संबंधी कोई स्पष्ट शर्त नही थी। इस संबंध मे सार्वजनिक निकायो से कोई गारंटी नही ली गई थी

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अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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